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पत्नी को आग में झुलसाकर मारने वाले आरोपी पति को उम्र कैद की सजा,अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा।


उमरिया।जिला न्यायालय उमरिया में पदस्थ  मीडिया प्रभारी (अभियोजन) एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि मृतिका आकस्मी सिंह का विवाह ग्राम अकमनिहा में अभियुक्त छोटू उर्फ माधव सिंह के साथ दिनांक 30.04.2015 को हुआ था,मृतिका के पिता अवधेश सिंह दिनांक 27.06.2020 को आकस्मी सिंह के जल जाने की सूचना प्राप्त हुयी थी,जब आकस्मी सिंह के पिता अवधेश सिंह उससे मिलने गये तो उसने बताया कि उसने सुबह चाय बनाकर सबको दी थी, किचन में काम कर रही थी,तभी अभियुक्त छोटू उर्फ माधव सिंह आया और आवाज लगाया,वह नहीं गई तो किचन में आकर हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर पलंग में बैठाया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया और उसके दोनों हाथ पकड़कर रखा था और जब वह जलने लगी तो अभियुक्त हाथ छोड़कर भाग गया, तब वह कमरे से निकलकर भागी थी।

अभियुक्त ने पेट्रोल डालकर आग लगाकर मार डाला। अभियुक्त द्वारा हमेशा प्रताडित करना एवं पेट्रोल डालकर आग लगाकर छोड़कर भाग गया। इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नौरोजाबाद में अपराध कमांक 185/2020, धारा 498ए तथा 302 भा0द0स0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई,उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ श्री बी० के० वर्मा द्वारा सशक्त पैरवी की गयी एवं आरोपी को अधिकतम दण्ड देने का निवेदन किया गया,

उक्त प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रामसहारे राज के न्यायालय द्वारा आरोपी छोटू उर्फ माधव सिंह को धारा 498 ए भा.दं.सं. के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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