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लापरवाह प्राचार्य निलंबित,कलेक्टर ने जारी किए आदेश,अमर्यादित आचरण का आरोप।


उमरिया।मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य उदयभान सोलंकी को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है,शुक्रवार को कलेक्टर के जारी पत्र के मुताबिक उत्कृष्ट बालिका छात्रावास उमरिया के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि उदयभान सिंह सोलंकी, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय उमरिया के द्वारा छात्रावास की व्यवस्था हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा है,प्राचार्य द्वारा देयक पर हस्ताक्षर नहीं किय जाने से दैनिक आवश्यकता की वस्तुए यथा खाद्यान्न, बिजली बिल, गैस सिलेण्डर तथा अन्य दैनिक उपयोग सामग्री का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

जिससे छात्रावास में सुविधाएं उपलब्ध नही होने से छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,कलेक्टर उमरिया द्वारा किए निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षिका द्वारा यह बताया गया है कि प्राचार्य द्वारा देयको के भुगतान की स्वीकृति नहीं हो पाने के कारण उधारी में सामान लिया जा कर दैनिक आवश्यकताओं,खाद्यान्न आदि सामग्री क्रय की जा रही है,प्राचार्य द्वारा छात्राओं से अमर्यादित व्यवहार किये जाने तथा पूर्व की पदस्थापना स्थल शासकीय मॉडल उच्चतर विद्यालय पाली मे विधिवत प्रभार नहीं दिये जाने एवं प्राचार्य एवं शिक्षको के साथ दुर्व्यवहार एवं अमर्यादित व्यवहार किये जाने के संबंध में प्राचार्य सहित सभी स्टॉफ पेम्बर के द्वारा कार्यालय कलेक्टर जिला उमारिया में उपस्थित होकर सूचना दी गई है,उदयभान सिंह सोलंकी, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के के प्रति लापरवाही,स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है,उनका यह कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है,उदयभान सिंह सोलंकी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है,निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,मानपुर जिला उमरिया नियत किया गया है।

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