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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों को पांच वर्षाे के लिए निशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्देश

 

उमरिया । खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्तां संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के अनुसार भारत सरकार व्दारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 पांच वर्षाे के लिए निशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्देश दिए गए है। 

 कलेक्टर बुध्देश कुमार वैद्य ने बताया कि अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, प्राथमिकता परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा । 

  कलेक्टर ने कहा है कि जिले में संचालित प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना अन्तर्गत विकास खण्ड पाली में संचालित वाहनों पर पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में बैनर उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली समिति के प्रबंधक/विक्रेता द्वारा तत्काल लगवाये जाये। पात्र परिवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन (ऑफलाईन दुकान छोडकर) के आधार पर खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य दुकान से किया जाये । पीओएस मशीन पर खाद्यान्न वितरण उपरांत जारी पावती हितग्राही को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये।  माह जनवरी 2024 से दिसबंर, 2028 तक उचित मूल्य दुकानों पर भी खाद्यान्न का प्रदाय निःशुल्क कराया जाये। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये, दुकान पर बैनर लगवाये जाये ।

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेगे ।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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