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परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

 

उमारिया । माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की स्वाध्यायी एवं नियमित परीक्षा बुधवार  5 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर बुधवार 28 फरवरी 2024 तक आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्रों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने तथा कानून शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मेरा यह समाधान हो गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों में अनाधिकृत प्रवेश रोका जाना आवश्यक है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144  के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से  28 फरवरी 2024 तक निषेधाज्ञा पारित किया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले

जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अंदर ईंट, पत्थर, जिनमें उनके टुकडे भी सम्मिलित हैं, संग्रहीत नहीं करेगा, न ही करवाएगा, और न ही संग्रहीत कराने का दुष्प्रेरण करेगा।

 

परीक्षा केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से प्रवेश नही करेगा।

 यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिसबल, शसस्त्रबल तथा परीक्षा कार्य सेवा से जुडे अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

(अंजनी राय की रिपोर्ट)

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