दुकान पर कम खाद्यान्न पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान मझगवां 18 के विक्रेता बृजेन्द्र सिंह को 84 हजार 40 रूपये शासन के पक्ष मे जमा कराने के निर्देश
उमरिया।अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ रीता डेहरिया ने बताया कि हितग्राहियों व्दारा माह सितंबर 2022 में पीएमजीकेएवाय का निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त नही होने की शिकायत पर कनिष्ठ आपूर्ति व्दारा उचित मूल्य दुकान मझगवां 18 की जांच की गई एवं व्रिकेता बृजेन्द्र सिंह की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन कराया गया ।
भौतिक सत्यापन करने पर 25.16 क्विटल चावल कम, गेहूं 01.70 क्विटल अधिक, नमक 1.63 क्विटल अधिक एवं शक्कर 0.01 क्विटल अधिक पाया गया । शिकायत अनुसार माह सितंबर 2022 में पीएमजीकेएवाय निशुल्क खाद्यान्न के प्राप्त होने के संबंध में हितग्राही पार्वती बाई, काजल प्रजापति, बेला बाई, प्रेम कोल, ननिहा कोल, सुनील कोल, मजली कुम्हार , रिग्गू कोल व संजू साहू के कथन लिए गए । जांच मे पाया गया कि माह सितंबर 2022 को खाद्यान्न विक्रेता को 18 सितंबर 2022 को प्राप्त हो गया था, लेकिन उनके व्दारा हितग्राही प्रेम कोल पिता बलमानी कोल को पीएमजीकेएवाय का निशुल्क खाद्यान्न शिकायत होने के पश्चात माह अक्टूबर मे 6 अक्टू्बर 2022 को प्रदाय किया गया । इसी तरह ननिहा कोल का पीएमजीकेएवाय का निशुल्क खाद्यान्न 27 सितंबर 2022 को विक्रेता व्दारा पीओएस मशीन से निकाला गया, लेकिन हितग्राही को शिकायत होने के पश्चात माह अक्टूबर 2022 में प्रदाय किया गया । मंजली कुम्हार व्दारा 7 अक्टूबर 2022 को आधार प्रमाणीकरण कर सशुल्क वाला खाद्यान्न प्राप्त किया गया । लेकिन पीएमजीकेएवाय का निशुल्क खाद्यान्न शिकायत के पश्चात माह अक्टूबर 2022 में दिया गया । इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता व्दारा जान बूझकर माह सितंबर 2022 मे पीएमजीकेएवाय का निशुल्क खाद्यान्न प्रदाय न कर अवैध विक्रय किया गया है । शिकायत के पश्चात उक्त हितग्राहियों को खाद्यान्न माह अक्टूबर 2022 मे प्रदाय किया गया जिससे भौतिक सत्यापन करने पर पीओएस मशीन मे दर्ज स्टाक के चावल 25.16 क्विटल कम पाया गया है ।
उन्होने बताया कि विक्रेता व्दारा जान बूझकर माह सितंबर 2022 का खाद्यान्न पीओएस मशीन से निकालने के पश्चात भी हितग्राहियों को नही दिया गया, शिकायत होने के पश्चात माह अक्टूबर 2022 मे खाद्यान्न प्रदाय करना शिकायत की प्रतिपूर्ति करना स्पष्ट होता है, तथा दुकान मे कम पाया गया स्टाक चावल 25.16 क्विटल अवैध रूप से विक्रय किया गया है ।विक्रेता व्दारा मध्यप्रदेश सावर्जनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया , भौतिक सत्याजपन में प्राप्त खाद्यान्न के अंतर मात्रा की कुल राशि चौरासी हजार चालीस रूपये वसूली योग्य है ।
प्रकरण पंजीयन किया जाकर अनावेदक को सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया । अनावेदक व्दारा प्रस्तुत जवाब संतोष जनक नही पाया गया । विक्रेता बृजेन्द्र सिंह व्दारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किए जाने पर दुकान पर कम पाए गये खाद्यान्न की कुल राशि 84040 रूपये शासन पक्ष मे जमा कराने के निर्देश दिए गए है। साथ ही दो हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है । अनावेदक व्दारा दोनो राशि जारी आदेश से 10 दिवस के अंदर मध्यप्रदेश शासन को चालान के जरिए जमा कराते हुए दो प्रतियां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ में जमा करायेगे ।
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