उमरिया । मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डे य द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 1 अक्टूरबर 2015 को 1.30 बजे फरियादी राजनारायण सोनी निवासी शांति मार्ग उमरिया, जब उसके दुकान पर काम कर रहा था, तब आरोपीगण बलराम अवधिया और श्याम अवधिया पुरानी रंजिश को लेकर उसकी दुकान के अंदर घुसकर उसे मां-बहन की गालियां दिये और फरियादी के साथ हॉकी और फावड़े के बेंत से मारपीट करने लगे। फरियादी जान बचाकर डब्बू रेडियो वाले के यहां घुस गया तब आरोपीगण वहां भी पीछे-पीछे गये और उसके साथ मारपीट करने लगे। फरियादी डब्बू रेडियो वाले के यहां से भागकर महेश खण्डेलवाल की दुकान में घुस गया जहां पर अभियुक्तगण उसके साथ मारपीट करने लगे। घटनास्थल पर बुद्धसेन यादव व अन्य कई लोगों ने आकर फरियादी का बीच-बचाव किया, तब आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली उमरिया में रिपोर्ट किये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 452, 325/34 एवं 506 भाग-2 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
प्रकरण में प्रभावी अभियोजन संचालन एडीपीओ सुश्री भावना मिश्रा द्वारा किया गया । अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 452 एवं 325/34 के अपराध को युक्तियुक्तम संदेह से परे प्रमाणित किया है । प्रकरण में न्यातयालय श्री मोहन डाबर न्या्यिक मजिस्ट्रे ट प्रथम श्रेणी उमरिया ने अभियुक्त बलराम अवधिया एवं श्यााम अवधिया को धारा 452 एवं 325 में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थसदण्डे से दण्डित किया।
(ब्यूरो रिपोर्ट)
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