खेत की नरवाई में आग लगाने पर होंगे दंड के भागीदार,कलेक्टर ने जारी किए आदेश,प्रदूषण,आगजनी सहित अन्य नकारात्मक प्रभावों को रोकने लिया निर्णय।
उमरिया।जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा के भीतर फसल कटाई के बाद नरवाई को जलाना प्रतिबंधित कर दिया है,जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि नरवाई में आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,साथ ही खेतों में आग के अनियंत्रित होने पर आगजनी की घटना से हानि होने की संभावना बनी रहती है,इसके अलावा खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे खेत की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है,जिस वजह से खेत में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में कलेक्टर ने उल्लेखित किया है कि पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 2017 में जारी नोटिफिकेशन द्वारा नरवाई में आग दंडनीय होगा।
(ब्यूरो रिपोर्ट)
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